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कर्नाटक हिजाब विवाद: उच्च नयायालय ने HC के आदेश के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार, कहा-‘इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं’ सुप्रीम कोर्ट ने इंकार करने के बाद कहा कि, उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है

नई दिल्ली : देश की उच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंकार करने के बाद कहा कि, उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है, साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि, सही समय पर कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से कहा-
वकील देवदत्त कामत की दलील पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि, अभी हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो कैसे चुनौती दी जा रही है. इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए. मेहता को बीच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं समुचित समय आने पर हम सुनेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा इन चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं।

उच्च न्यायालय ने क्या कहा
हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके. अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं।

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