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KIIT को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में मिली एक और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 251-300 रैंक हासिल करने वाला ओडिशा का पहला युवा विश्वविद्यालय बन गया है

भुवनेश्वर : कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में देश के सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के बीच 251-300 का स्थान प्राप्त हुआ है। 50 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन (द) यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान दिया गया है। वहीं, KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 251-300 रैंक हासिल करने वाला ओडिशा का पहला युवा विश्वविद्यालय बन गया है।

KIIT उन गिने-चुने भारतीय विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिन्होंने 2022 की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में महज 18 साल के युवा विश्वविद्यालय KIIT का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली है।

यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 50 साल से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को लेकर होती है और शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक और औद्योगिक उत्पादन के 5 व्यापक मानकों के आधार पर रैंकिंग की जाती है।

इससे पहले भी KIIT ने द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक प्रभावशाली स्थान हासिल किया था। KIIT और KISS के कर्मचारियों, छात्रों, प्रबंधन और शुभचिंतकों ने संस्थान के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत को दुनिया के शीर्ष-स्तरीय विश्वविद्यालयों में इस तरह की प्रतिष्ठित रैंकिंग प्राप्त करने के उनके दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के समान व्यापक प्रदर्शन संकेतकों पर आकर्षित, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग उन युवा संस्थानों की उपलब्धियों को सराहती है, जिन्होंने सदियों के बजाय वर्षों में विश्व मंच पर अपनी प्रभावशाली जगह बनाई है।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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