नई दिल्ली | पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के कुछ दिन पहले ही कोरोना की मार को देखते हुए चुनाव आयोग ने सोमवार, 31 जनवरी को जारी किए गए आदेश में कहा कि 11 फरवरी, 2022 तक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालाँकि चुनाव आयोग के इस आदेश में सभाओं और चुनाव प्रचार में सिमित संख्या में लोगों के शामिल होने की छूट दी गयी है।
क्या हैं नए निर्देशों की शर्तें
नए निर्देश के मुताबिक, राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सार्वजनिक सभाओं के लिए अब अधिकतम 1,000 लोगों की अनुमति होगी, पहले यह सीमा 500 थी. आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है।
घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के खतरों और अनुमानित रुझानों की समीक्षा करने के लिए चुनाव में जाने वाले पांच राज्यों के स्वास्थ्य और चुनाव अधिकारियों के साथ मुलाकात की।
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सभी राज्य के मुख्य सचिवों ने आयोग को कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रिपोर्ट के बारे में बताया है। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट और हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि राज्य के अधिकारियों ने कोरोना वायरस से सावधानी बरतने का सुझाव दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि ढील पर विचार करते हुए मौजूदा स्थिति के मद्देनजर क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों द्वारा आदेशों को लागू करने की व्यावहारिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बता दें कि चुनाव आयोग ने इनडोर मीटिंग्स के लिए छूट दी है। नए निर्देश के मुताबिक मीटिंग वाले हॉल में अधिकतम 500 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति होगी।