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CG:मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा के कारली पुलिस लाइन में सोमवार को बीजापुर जिले के कुटरू-बेदरे मार्ग पर ग्राम अंबेली में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कदम पर राज्य सरकार उनके साथ है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक दंतेवाड़ा श्री चौतराम अटामी, विधायक बीजापुर श्री विक्रम मण्डावी, पूर्व सांसद श्री दीपक बैज, पूर्व विधायक श्रीमती देवती कर्मा सहित डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, एडीजीपी श्री विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी, डीआईजी द्वय श्री कमलोचन कश्यप एवं श्री अमित काम्बले, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय सहित पुलिस एवं सीआरपीएफ के अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री साय सहित उपमुख्यमंत्री एवं वन मंत्री ने शहीद जवान बामन सोढ़ी के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया। साथ ही अन्य शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शव को उनके गृह ग्राम रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजापुर के कुटरू क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किया गया कायराना हमला न केवल हमारे जवानों पर, बल्कि लोकतंत्र और शांति के मूल्यों पर प्रहार है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी हाल में हिंसा और आतंक को सहन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार बस्तर संभाग में शांति स्थापित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और मार्च 2026 तक प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त होकर ही रहेगा।

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से डीआरजी के 8 जवान सहित एक वाहन चालक शहीद हो गए।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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