Zindademocracy

34 साल पुराने रोडरेज मामले में सुप्रीम कुत्र्त ने सिद्धू को सुनाई 1 साल की सज़ा IPC की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था। इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है।

नई दिल्ली | नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में बड़ा झटका लगा है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी। लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उसपर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

IPC की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था। इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी।

पीड़ित के परिवार ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

क्या है मामला ?
1988 का ये मामला है जब सिद्धू पटियाला में अपनी कार से जाते वक़्त बुज़ुर्ग गुरनाम सिंह से भीड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। उन्होंने सजा के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सिद्धू ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Trending