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कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते – सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

नई दिल्ली | देश में कोरोना के मामलों के बढ़ती खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते ये टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

वो राज्य सरकारें जो वैक्सीन नहीं लगाने वालों को सार्वजानिक स्थानों पर एंट्री नहीं देती हैं, उन् पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है। कोर्ट ने इसे अनुचित बताते हुए ऐसे प्रतिबंधों को हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा है।

पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,157 नए मामले सामने आए हैं।

 

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