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कर्नाटक : हाई कोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका को किया ख़ारिज, कहा – इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं मुख्यमंत्री बसवाराज बोम्मई ने हाईकोर्ट के फैसले पर, सभी से शांति बनाए रखने और स्टूडेंट्स को क्लास में बैठने की अनुमति देने की अपील की।

कर्नाटक | हिजाब बैन को चुनैती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है की इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री बसवाराज बोम्मई ने हाईकोर्ट के फैसले पर, सभी से शांति बनाए रखने और स्टूडेंट्स को क्लास में बैठने की अनुमति देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है.”

स्कूल कॉलेज बंद, बड़े आयोजनों पर लगी रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद, राज्य में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सरकार ने राजधानी बेंगलुरू में 15 से 19 मार्च तक के लिए बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उडूपी जिला प्रशासन ने 15 मार्च को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं, उडूपी समेत कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

विवाद की शुरुवात कहाँ से हुई ?
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छह मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने से रोका गया तो छात्रों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ हिंदू स्टूडेंट्स के भगवा गमछा ओढ़कर कॉलेज आने के बाद कई शहरों में तनाव फैल गया।

मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने की अनुमति की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम में स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट से ही राहत मांगने को कहा।

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