छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास रायपुर में हुई. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की. सीएम भूपेश ने शिक्षक भर्ती को लेकर कहा कि 12 हजार 489 रिक्त पदों पर भर्ती के की अनुमति दे दी गई है. सीएम के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
भूपेश कैबिनेट की बैठक में किसानों को कृषि सहकारी बैंक में ऋण की सीमा तीन लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद सीएम भूपेश ने कहा कि कोई अगर बिजली उत्पादन करना चाहे तो एक रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार जीमन उपलब्ध कराएगी. हर किसान की खेती होगी तो उसे तीस हजार रुपये प्रति वर्ष किराया मिलेगा. लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया. वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया.
किसानों के लिए कृषि भवन का निर्माण
राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया. कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है. इसके लिए एक रुपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया. किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्याे, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा.
इनके लिए अलग विभाग
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इससे इन वर्गो के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा.
छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन
राज्य में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का भी आयोजन प्रदेश में होगा. इसमें उम्र की सीमा नहीं होगी. बता दें कि कांग्रेस शासित राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इसी तरह का आयोजन कराया है. बैठक में मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है.