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बदायूं : जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुख्यात अपराधी अब्दुल गफ्फार की संपत्ति कुर्क अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी पठान टोला थाना सहसवान जिला बदायूँ कुख्यात अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना सहसवान पर काफी अभियोग पंजीकृत है।

उत्तर प्रदेश | जिलाधिकारी के आदेशानुसार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्दशानुसार थाना सहसवान के कुख्यात अपराधी आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी पठान टोला थाना सहसवान जनपद बदायूँ की संपत्ति कुर्क।

आपको बता दें आजकल शासनादेश द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सूचीबद्ध तरीके से संपत्ति कुर्क की जा रही है। यहाँ जनपद के सहसवान कस्बे में आज एक संपत्ति को कुर्क किया गया जिसकी अनुमानित कीमत 3,29,08,000/- रूपये) थाना सहसवान पुलिस द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 पठान टोला थाना सहसवान जिला बदायूँ द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.5.2022 को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये थे ।

 

अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी पठान टोला थाना सहसवान जिला बदायूँ कुख्यात अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना सहसवान पर काफी अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है। आपराधिक इतिहास इसके विरुद्ध अनेको उक्त अभियोगो के अभियुक्त ने संगठित रूप से गिरोह बनाकर सामुहिक रूप से अपराध कारित कर काफी सम्पत्ति इकट्टा की है। अपराध कारित कर अवैध धन उपार्जित कर उस धन से मुख्य मैन मार्किट सहसवान मे 19 दुकाने प्रथम तल पर एंव दितीय तल पर खाली जगह व आलीशान मकान बना हुआ है।

जिसको उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.5.22 को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था बनायी गयी 19 दुकाने एंव प्रथम तल पर भवन एंव खाली जगह को सील कर कुर्क करने की वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

बदायूं से, इंतज़ार हुसैन की रिपोर्ट

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