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वेल्डिंग के दौरान टैंकर का पिछला टैंक तेज धमाके से ब्लास्ट, हेल्पर की दर्दनाक मौत

प्रयाग भारत, आंवला : आंवला में डिपो के पास वेल्डिंग के दौरान एक और टैंकर फट गया। हादसे में वेल्डर का हेल्पर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने घटना की जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

आंवला बल्क तेल डिपो के पास कान्हा गोशाला के सामने नगरिया सतन निवासी संजीव सिंह उर्फ बबलू सिंह की मार्केट में बिहार निवासी मुन्ना वेल्डिंग करता है। उसकी दुकान पर रहटुईया गांव निवासी संदेश हेल्पर है। टैंकर मालिकों ने बताया कि इंडियन ऑयल डिपो के अधिकारियों ने सभी टैंकरों में एयर के लिए बीआर पाइप लगवाने के निर्देश दिए हैं।

इसीलिए दोपहर को चालक परमिशन के बाद टैंकर में पानी भरवाकर वेल्डिंग की दुकान में पाइप लगवाने के लिए छोड़कर चला गया। शाम करीब 6 बजे संदेश टैंकर के ऊपर पाइप वेल्डिंग कर रहा था। इसी दौरान किसी तरह स्टीम बन गई और टैंकर का पिछला टैंक तेज धमाके के साथ फट गया और संदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज धमाका सुनकर वहां मौजूद लोग मौके से भाग गए।

थोड़ी देर बाद लोग मौके पर पहुंचे और संदेश को पास के निजी अस्पताल भेजा। जहां हालत गम्भीर देख उसे बरेली रेफर कर दिया गया। वहीं घटना पर एसडीएम आंवला एनराम पहुंच गए। उन्होंने पुलिस बुला ली। एसडीएम ने घटना पर नाराजगी व्यक्त की और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। इंस्पेक्टर आंवला कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि टैंकर कस्बे के मोहल्ला बजरिया निवासी तस्कीन बेगम का है।

मामला दबाने का किया गया प्रयास
टैंकर से जुड़े लोग घटना को दबाने में लगे रहे और टैंकर को घटनास्थल से हटाकर निजी पार्किंग में टैंकरों के पीछे छिपाकर खड़ा कर दिया। वेल्डिंग दुकानदार और आसपास के लोग दुकानें बंद कर भाग गए, काफी देर बाद टैंकर खोजा जा सका।

आधा दर्जन के करीब हैं अवैध पार्किंग
कस्बे में तीन तेल डिपो हैं। तीनों डिपो के टैंकरों को खड़ा करने के लिए डिपो में पार्किंग की व्यवस्था है। परंतु टैंकरों को कस्बे की करीब आधा दर्जन निजी पार्किंगों में खड़ा किया जाता है। माना जाता है कि टैंकर चालकों से साठगांठ कर टैंकरों से तेल चोरी किया जाता है। इन अवैध पार्किंग की जानकारी अधिकारियों को है, परंतु सभी मौन साधे हुए हैं।

नगरिया सतन निवासी संजीव सिंह ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने आबादी के पास बनाई गई पार्किंग का विरोध कर पुलिस को टैंकर खड़ा नहीं कराने की शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने उसके परिवार के ही तीन लोगों को जेल भेज दिया था।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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