Zindademocracy

कितना सही है ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा ? कोर्ट कमिश्नर का क्या कहना है ? अजय कुमार मिश्रा (कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर) से हिन्दू पक्ष के इस दावे के बारे में पुछा तो उन्होंने कहा की वह अभी इस मामले में कुछ कह सकते हैं।

वाराणसी | हिन्दू पक्ष ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए वाराणसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने इसके बाद उस जगह को सील करने का आदेश दिया।
अजय कुमार मिश्रा (कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर) से हिन्दू पक्ष के इस दावे के बारे में पुछा तो उन्होंने कहा की वह अभी इस मामले में कुछ कह सकते हैं। मामला अभी कोर्ट में है। ‘

अजय मिश्रा ने इसके साथ ही कहा – ‘तीन दिन में करीब 14 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है। यह अभी नहीं कह सकते कि रिपोर्ट कितने पन्नों की होगी। अभी शाम को रिपोर्ट तैयार होगी. अगर रिपोर्ट नहीं तैयार होती है तो कोर्ट से समय मांगा जाएगा।’

अजय मिश्रा ने इस काम को अत्यंत ज़िम्मेदारी वाला बताया। उन्हें दोनों पक्षों के साथ जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिला। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सर्वे के दौरान सिर्फ एक ही ताला तोड़ा गया।

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश जारी करते हुए, इससे पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा था – ‘जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, लिस कमिश्नरेट बनारस तथा सीआरपीएफ कमांडेंट बनारस को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णता व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।’

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