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भड़काऊ भाषण के आरोप में शरजील इमाम पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश शरजील इमाम पर पांच राज्यों - उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, मणिपुर - की पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया और उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए एक्टिविस्ट शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ देशद्रोह (सेडिशन) का आरोप तय किया है। आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी, 505 और UAPA की धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह आदेश पारित किया है. रिपोर्ट लिखे जाने तक आदेश की विस्तृत कॉपी नहीं आई है।

शरजील इमाम को जिन कथित भड़काऊ भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया था, वे जामिया मिलिया इस्लामिया में 13 दिसंबर 2019 को और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 जनवरी, 2020 को दिए गए थे। शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।

शरजील इमाम पर पांच राज्यों – उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, मणिपुर – की पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया और उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया गया।

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