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Lakhimpur Case : मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष को मिली हाई कोर्ट से ज़मानत आशीष पर, 3 अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे किसानो को गाडी से कुचलने का आरोप है।

उत्तर प्रदेश | लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत दे दी है। अब जल्द ही आशीष मिश्र जेल से रिहा होगा। मंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आशीष पर, 3 अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे किसानो को गाडी से कुचलने का आरोप है।

किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के आशीष उर्फ मोनू और उसके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दीं। जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए थे।

घटना के बाद बनी विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले को दुर्घटना नहीं, हत्या की सोची-समझी साजिश बताया था। 3 जनवरी को एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।

एसआईटी ने इस चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी है। इन 14 लोगों में मंत्री टेनी के करीबी वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम हैं, जिनके ऊपर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। लेकिन चार्जशीट में मंत्री टेनी का नाम नहीं है।

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