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रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां ! रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्‍थान, नाटो और यूरोपीय यूनियन की ओर बढ़ने के कदम का विरोध करता रहा है.

नई दिल्ली | रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्‍थान, नाटो और यूरोपीय यूनियन की ओर बढ़ने के कदम का विरोध करता रहा है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पश्चिम (देशों) की कठपुतली है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था.
उन्‍होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी देने की मांग की है कि यूक्रेन NATO (North Atlantic Treaty Organization) से नहीं जुड़ेगा.
पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन के रूस के साथ सामाजिक संबंध हैं और यहां रूसी भाषा बहुतायत में बोली जाती है लेकिन रूस के हमले के बाद से यह संबंध खराब हुए हैं.

रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब इसके रूसी समर्थक राष्‍ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था. इसके बाद से हुए संघर्ष में 14 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

रूस और यूक्रेन में मिंस्‍क शांति समझौते पर दस्‍तखत किए थे ताकि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा रहे लेकिन चूंकि अब संघर्ष जारी है तो रूस ने कहा है कि हम संघर्ष वाले क्षेत्र में पीसकीपर्स (शांतिरक्षकों) को भेज रहे हैं. दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने इसे रूस का ढकोसला करार दिया है.

रूस और यूक्रेन के बीच ताजा तनाव यूरोपीय यूनियन की सीमा पर है इसे लेकर ईयू को चिंता स्‍वाभाविक है. यही कारण है कि ईयू, जिसमें बड़ी संख्‍या में नाटो देश शामिल हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर रहे है.

रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर कहा गया, ” पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है. यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं. यह आक्रामक युद्ध है. यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा. दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा. यह कुछ करने का समय है.”

कुछ सप्‍ताह पहले ही फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमेनुएल मेक्रॉन ने तनाव में कमी के लिए रूस के राष्‍ट्रपति से बातचीत के वास्‍ते मॉस्‍को की उड़ान भरी थी

यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवायज़री जारी कर कहा गया है कि यूक्रेन में बहुत अनिश्चितता की स्थिति है. आप शांति बनाए रखे और अपने घरों, हॉस्टलों और रास्तों में जहां हैं, वहां सुरक्षित रहें.

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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