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नार्को माफिया की कमर तोड़ने को ‘योगी की सेना’ तैयार, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लड़ेंगे निर्णायक जंग एएनटीएफ के गठन के बाद इसके स्ट्रक्चर का काम भी हुआ पूरा। केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों को भी एएनटीएफ में किया जाएगा शामिल

लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों को नशे के आगोश में धकेलने वाले अवैध शराब के सौदागर और नार्को माफियाओं पर टेढ़ी निगाहें हैं। वह खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना अधिकारियों से अभियान की रिपोर्ट तलब कर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उनके इस एक्शन से नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर नशे के सौदागरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। मुख्यालय स्तर पर एएनटीएफ का प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक की नियुक्त किया जाएगा। एएनटीएफ कैसे काम करेगी, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है।

तीन रीजन में एएनएटीएफ को किया गया विभाजित
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एमके बशाल ने बताया कि पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में नारकोटिक्स थाना स्थापित किए जाएंगे। वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को पूरे उत्तर प्रदेश में तीन रीजन (वेस्ट, सेंट्रल व ईस्ट) में विभाजित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक (एएनटीएफ) होंगे, जिनके साथ पुलिस अधीक्षक (एएनटीएफ) ऑपरेशन एवं पुलिस अधीक्षक (एएनटीएफ) मुख्यालय में नियुक्त रहेंगे। मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और पुलिस उपाधीक्षक-ऑपरेशन एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नियुक्त होंगे। तीनों रीजन (वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट) के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। वेस्ट रीजन के तहत मेरठ, बरेली, आगरा, सेंट्रल रीजन के तहत लखनऊ, कानपुर तथा ईस्ट रीजन के तहत प्रयागराज, गोरखपुर व वाराणसी जोन आयेंगे। इन जोनल प्रभारियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रतिनियुक्ति पर इन विभाग के अधिकारी होंगे तैनात
नशे के सौदागरों पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए एएनटीएफ में अन्य विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। इसमें राज्य स्तर पर ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसिस्ट, आबकारी विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ केंद्र के विभिन्न विभाग एनसीबी, सीबीएन, डीआरआई आदि से भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। वहीं एएनटीएफ के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के साथ विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ एएनटीएफ के मुख्यालय के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से कुल मैनपॉवर की करीब 60 प्रतिशत मैनपॉवर उपलब्ध कराई जाएगी।

250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी होंगे तैनात
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एमके बशाल ने बताया कि एएनटीएफ के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें 44 मुख्य आरक्षी, 82 आरक्षी, 5 उपनिरीक्षक गोपनीय, 10 उपनिरीक्षक लिपिक, 8 सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, एक-एक उपनिरीक्षक लेखा और सहायक उपनिरीक्षक, 27 ड्राइवर, 16 कंप्यूटर ऑपरेटर, 32 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8 ड्रग इंस्पेक्टर और आठ फार्मासिस्ट को नियुक्त किया जाएगा।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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