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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ‘Door-Step Ration Delivery’ योजना पर लगाई रोक दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था

नई दिल्ली | AAP सरकार की घर घर राशन वितरण योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में तकरार देखने को मिली थी। राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने रद्द किया है।

हाई कोर्ट ने कहा, ‘केंद्र की योजना को नहीं कर सकते इस्तेमाल’
दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती।

केंद्र ने AAP की योजना पर जताया था ऐतराज़
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री घर-घर योजना शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन इस योजना पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी लेकिन बाद में केजरीवाल सरकार ने योजना में से मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया जिसके बाद भी केंद्र और एलजी की ओर से मंजूरी नहीं मिल पाई थी।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था

एक रिपोर्ट की मानें तो दिल्ली के 72 लाख सब्सिडी वाले राशन पाने के पात्र लोगों में से 17 लाख राशन कार्ड धारक है।

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