Zindademocracy

नरसिंहानंद को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में मिली ज़मानत उत्तराखंड के एक कोर्ट से 15 फरवरी को नरसिंहानंद को जमानत मिली।

नई दिल्ली | महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में धार्मिक हिंदू नेता यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है। उत्तराखंड के एक कोर्ट से 15 फरवरी को नरसिंहानंद को जमानत मिली।

हरिद्वार की विवादास्पद ‘धर्म संसद’ के आयोजकों में से एक नरसिंहानंद को 19 जनवरी को सीजेएम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

आरोप लगाया गया था कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम करना) और 509 (महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गाजियाबाद के दासना मंदिर के पुजारी, यति नरसिंहानंद कई विवादों में घिर चुका है। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें नरसिंहानंद का भी नाम था।

पिछले साल, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं।

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