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चारा घोटाले में लालू प्रसाद दोषी करार, 21 फ़रवरी को सजा का एलान, CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी करार दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश | RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी करार दिए गए हैं। ये फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। चारा घोटाले के 5 मामलों में से एक डोरंडा कोषागार मामले में CBI कोर्ट ने लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी पाया है।

2001 में लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर की थी और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था। कोरोना महामारी के चलते इस मामले का फैसला आने में और देरी हो गई।

इससे पहले लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा हो चुकी है।

इस केस में 21 फरवरी को सजा मुकर्रर की जाएगी, इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव पुलिस कस्टडी में रहेंगे.

क्या है पूरा मामला?
चारा घोटाले के पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे। चार मामलों में पहले ही फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने दोषी ठहराया थी। ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। 1996 में दर्ज हुए इस मामले में 170 लोग आरोपी थे। जिसमें से 55 मौत हो चुकी है। जबकि सात को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया और दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष मान लिया था।

 

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